कार्मिक विभाग द्वारा अर्थात DOP में कार्मिक प्रशासन से संबंधित समस्त प्रकरण जैसे- राज्य सेवा के अधिकारियों की भर्ती, नियुक्ति एवं पदोन्नति आदि संपादित होते हैं। इसके साथ ही अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों एवं राज्य सेवा अधिकारी के पद स्थापन हेतु सभी प्रोसेस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में शामिल होता है। Department Of Personnel कर्मचारी अधिकारी के सभी प्रसंगो को भी देखा जाता है। अतः आज के इस आर्टिकल में DOP( OP Rajasthan Civil List) से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी नीचे दी जा रही है। नीचे दी गई सभी जानकारीयो को ध्यानपूर्वक पढ़े।
DOP Rajasthan Order
राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान सिविल सेवाओं के अपीलीय प्राधिकरण के प्रशासनिक विभाग के कार्य Department Of personnel द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम को भी संपादित किया जाता है। अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार के प्रकरणों का निष्पादन भी इसी विभाग अर्थात Department Of Personnel द्वारा किया जाता है। कार्मिक कर्मचारी संघ की मान्यता, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिको और विकलांगों के आरक्षण कार्यो का निर्धारण का काम भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल विभाग द्वारा ही किया जाता है। DOP Rajasthan Order की सूचना प्राप्त करने हेतु हमारे शिक्षा समाचार टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे।
DOP Full Form In Hindi
सभी अभ्यर्थियों को बता दे कि DOP Full Form, Department Of Personnel (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल) होती है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल विभाग द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आरएएस आदि के संस्थापन हेतु सभी कार्यो को भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक एवं मंत्रालय कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संस्थापन संबंधी प्रसंगों को भी कार्मिक विभाग द्वारा देखा जाता है।
DOP Rajasthan Rules
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल विभाग द्वारा राज्य के अलग-अलग विभागों के सेवा नियमों एवं आचार नियमों को निर्देशित किया जाता है। राजस्थान में समयबद्ध रिक्त पदों पर भर्ती हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के अनुरूप मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल विभाग द्वारा सेवा नियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव या संशोधन किया जा सकता है। कार्मिकों के उत्तरदायित्व से जुड़े प्रसंगों की निगरानी का कार्य भी इसी डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। DOP Rajasthan Rules (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल रूल्स की पीडीएफ) नीचे सारणी में दिए गए लिंक की सहायता से डाउनलोड कर सकते हैं। अर्थात Department Of Personnel Rules नियमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
DOP Rajasthan Civil List
कार्मिक विभाग द्वारा जारी DOP Rajasthan Civil List की जानकारी निम्न तीन सेक्सन के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। पहले सेक्सन में सिविल की इन्फॉर्मेशन दी गयी है। दूसरे सेक्सन में Official History व तीसरे सेक्सन में Post History की डिटेल दी गयी है। DOP Rajasthan Civil List की जानकारी प्राप्त करने हेतु नीचे सारणी में डायरेक्ट लिंक दिया गया है।
Department Of Rajasthan Education
सभी अभ्यर्थी Department Of Rajasthan Education हेतु वर्ष 2013 के लिए प्रथम नियुक्ति के समय की स्थावर सम्पति सहित संपूर्ण संपत्ति का विवरण नीचे सारणी में दिए गए लिंक की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रकार का नया लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने हेतु हमारे शिक्षा समाचार टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं।
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Department of Rajasthan Important Links
Name | Department Of Personnel |
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Department Of Rajasthan Rules | Download PDF |
Dop Rajasthan Civil List | Check Civil List |
Department Of Rajasthan Education | Download PDF |
Food Department Of Rajasthan | Download PDF |
Department Of Personnel Official Website | dop.rajasthan.gov.in |
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Department Of Personnel के नियम क्या क्या है?
कार्मिक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी नियमो की जानकारी उपलब्ध कराई गई है।इसके अलावा Department Of Personnel के नियमो की पीडीएफ rjbresult site से भी डाउनलोड कर सकते है।
DOP Full Form Kya Hai?
DOP की फुल फॉर्म Department Of Personnel (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल) होती है। इससे अधिक जानकारी rjbresult साइट से प्राप्त कर सकते है।
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